Ordinary Gazette Instructions - Department
Important Download Links
1. User Manual- Hindi English
2. E-Gazette template
3. Nodel Officer Template
4. Instructions for e gazette
5. Fee Notification
6. Download Mangal font
Ordinary Gazette Instruction
1. | Department shall appoint total 2 officers- One Nodal Officer for verification of notifications/orders etc. and ownership of |
portal and other official for uploading of draft notifications/orders etc. In case if only one official is there in department, | |
the department shall mention in the Nodal Officer template. | |
2. | Nodal Officer shall not be less than post of Joint Secretary/Deputy Secretary post for verification of notifications/orders |
etc. and ownership of portal. One official for uploading of draft notifications/orders etc. The department need to send | |
these details as per available template of Nodal Officer in “Important Download links”. | |
The department shall send the details at following email id- [email protected] | |
3. | Department must ensure the file number and date of document, name and post of signatury authority in |
Word document before uploading the same notification. | |
4. | The department shall upload all documents in e-gazette template available at “Important Download links”. |
The department shall follow below mentioned instructions for preparing notifications/orders etc.- | |
   i. The information shall be filled and uploaded in the e-gazette template only. The template is in | |
      MS word and shall be uploaded in MS word only. | |
   ii. The details can be filled in both Hindi and English Languages. | |
   iii. The page size is A4- 8.27” X 11.69”. | |
   iv. The top margin is 0.9”, bottom is 1”, right margin is 0.9” and left margin is 1”. | |
   v. The font sizes are as- | |
       a. English- 12, Times New Roman> | |
       b. Hindi- 11, Mangal | |
   vi. The spacing between the lines shall be 1.15. | |
   vii. No other template will be acceptable for uploading information. | |
   viii. No other document type like PDF/JPEG/XLSX/TIFF/RTF shall be acceptable in e-gazette for uploading. | |
5. | Ordinary Gazette Notification for Autonomous Bodies like Nigam, Board, Zila Parishad etc. would be paid. The fee |
for single page would be Rs. 1398/-. Fee payment would be made via DD in favour of Superintendent, Govt. Central | |
Press, Jaipur. | |
6. | DD should be deposited along with hard copy of Ordinary Gazette Notification for which fee is being deposited |
before uploading Ordinary Gazette Notification on ReAMS portal. DD may be deposited in person or via speed- | |
post/registered-post on below address. | |
Contact - Superintendent, Govt. Central Press, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001, Rajasthan |
महत्वपूर्ण डाउनलोड लिंक
1. उपयोगकर्ता पुस्तिका- हिन्दी अंग्रेज़ी
2. ई-राजपत्र टेम्पलेट
3. नोडल अधिकारी टेम्पलेट
4. ई गजट के लिए निर्देश
5. शुल्क अधिसूचना
6. मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड करें
साधारण राजपत्र निर्देश
1. | विभाग अधिसूचनाओं/आदेशों आदि के सत्यापन के लिए एक नोडल अधिकारी और ड्राफ्ट अधिसूचनाओं/आदेशों आदि को अपलोड करने के लिए पोर्टल और अन्य अधिकारी |
के स्वामित्व के लिए कुल 2 अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। यदि विभाग में केवल एक अधिकारी है, | |
नोडल अधिकारी टेम्पलेट में विभाग उल्लेख करेगा। | |
2. | अधिसूचना/आदेश आदि के सत्यापन एवं पोर्टल के स्वामित्व के लिए नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव/उप सचिव के पद से कम नहीं होगा। |
मसौदा अधिसूचनाओं/आदेशों आदि को अपलोड करने के लिए एक अधिकारी। विभाग को "महत्वपूर्ण डाउनलोड लिंक" में | |
नोडल अधिकारी के उपलब्ध टेम्पलेट के अनुसार इन विवरणों को भेजने की आवश्यकता है। | |
विभाग निम्नलिखित ईमेल आईडी- [email protected] पर विवरण भेजेगा । | |
3. | विभाग को उसी अधिसूचना को अपलोड करने से पहले वर्ड दस्तावेज़ में फ़ाइल संख्या और दस्तावेज़ की तारीख, हस्ताक्षर प्राधिकारी का नाम |
और पद सुनिश्चित करना चाहिए। | |
4. | विभाग सभी दस्तावेजों को "महत्वपूर्ण डाउनलोड लिंक" पर उपलब्ध ई-गजट टेम्पलेट में अपलोड करेगा। |
विभाग अधिसूचना/आदेश आदि तैयार करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करेगा।- | |
   i. जानकारी केवल ई-गजट टेम्पलेट में भरकर अपलोड की जाएगी। टेम्प्लेट | |
      एमएस वर्ड में है और केवल एमएस वर्ड में अपलोड किया जाएगा। | |
   ii. विवरण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। | |
   iii. पृष्ठ का आकार A4- 8.27 ”X 11.69” है। | |
   iv. शीर्ष मार्जिन 0.9 "है, नीचे 1 है", दायां मार्जिन 0.9 "है और बाएं मार्जिन 1" है। | |
   v. फ़ॉन्ट आकार इस प्रकार हैं- | |
       a. अंग्रेज़ी- 12, टाइम्स न्यू रोमन> | |
       b. हिन्दी- 11, मंगल | |
   vi. लाइनों के बीच की दूरी 1.15 होगी। | |
   vii. जानकारी अपलोड करने के लिए कोई अन्य टेम्प्लेट स्वीकार्य नहीं होगा। | |
   viii. कोई अन्य दस्तावेज प्रकार जैसे पीडीएफ/जेपीईजी/एक्सएलएसएक्स/टीआईएफएफ/आरटीएफ अपलोड करने के लिए ई-गजट में स्वीकार्य नहीं होगा। | |
5. | निगम, बोर्ड, जिला परिषद आदि जैसे स्वायत्त निकायों के लिए साधारण राजपत्र अधिसूचना का भुगतान किया जाएगा। |
सिंगल पेज का शुल्क 2795/- रुपये होगा। शुल्क का भुगतान अधीक्षक, शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय, जयपुर के पक्ष में डीडी के माध्यम | |
से किया जाएगा। | |
6. | डीडी को साधारण राजपत्र अधिसूचना नोटिफिकेशन की हार्ड कॉपी के साथ जमा किया जाना चाहिए, |
जिसके लिए रीएएमएस पोर्टल पर साधारण राजपत्र अधिसूचना नोटिफिकेशन अपलोड करने से पहले शुल्क जमा किया जा रहा है। | |
डीडी व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर जमा किया जा सकता है। | |
सम्पर्क- कार्यालय अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001 |